श्रावस्ती 11 मार्च (आरएनएस )। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में संचालित Óऑपरेशन कनविक्शनÓ अभियान के अंतर्गत गंभीर अपराधों में दोषियों को दंडित कर न्यायालय से सजा दिलाने हेतु निरंतर प्रभावी पैरवी की जा रही है।
इसी क्रम में Óपुलिस अधीक्षक श्रावस्ती राहुल भाटीÓ द्वारा जनपद में अपराधों से संबंधित मामलों की प्रभावी पैरवी हेतु विशेष सतर्कता बरती जा रही है। लंबित अभियोगों की निजी रूप से मॉनिटरिंग करने हेतु Óअपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तमÓ व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में Óथाना सिरसियाÓ पर पंजीकृत Óमु0अ0सं0 105/2008, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियमÓ के अंतर्गत अभियुक्त Óनियाज पुत्र मो0 उमर निवासी मोहल्ला अंसारी थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्तीÓ के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। अभियुक्त द्वारा Ó01 नाजायज चाकू रखनेÓ का अपराध सिद्ध हुआ। इस प्रकरण में आज दिनांक 11.03.2026 को Óमाननीय न्यायालय श्रड जनपद श्रावस्तीÓ द्वारा अभियुक्त को Óजेल में बिताई गई अवधि का कारावास एवं 500 का अर्थदंडÓ से दंडित किया गया।
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