हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, दोनों पक्ष ब्यान नहीं देंगे
प्रयागराज। 25 मार्च (आरएनएस)। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर राहत दे दी। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी। यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने दोपहर बाद 3.45 बजे सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और शिकायत करने वाले आशुतोष महाराज इस मामले को लेकर ज्यादा हल्ला न करें। साथ ही मीडिया को भी इंटरव्यू न दें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई है। सबसे अहम शर्त यह है कि दोनों पक्ष (शंकराचार्य और आशुतोष महाराज) मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे और इंटरव्यू नहीं देंगे। अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो दूसरा पक्ष जमानत कैंसिलेशन अर्जी दे सकता सकता है।
यह फैसला सुनाने के दौरान शंकराचार्य के वकीलों ने कहा- योर ऑनर इस पर भी कहें कि कोई बच्चों को लेकर घूमने लगता है, कोई यात्रा के दौरान बयानबाजी करता है। इसे भी रोका जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
सुनवाई से पहले ही शंकराचार्य के वकील कोर्ट पहुंच गए। केस दर्ज कराने और गिरफ्तारी का विरोध करने वाले आशुतोष महाराज सुनवाई के दौरान ऑनलाइन पेश हुए। इससे पहले 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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