कांकेर, 25 मार्च (आरएनएस)। कांकेर में सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने बस संचालकों पर सख्त शिकंजा कस दिया है। ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग और नशे में ड्राइविंग पर कड़ी कार्रवाई के संकेत देते हुए प्रशासन ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव दिखेगा।
उत्तर बस्तर कांकेर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में बस संचालकों की एक अहम बैठक आयोजित कर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस बैठक में पुलिस, प्रशासन और परिवहन से जुड़े अधिकारियों ने मिलकर सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर दिया।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी। बसों को केवल निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोकने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे शहर में जाम और अव्यवस्था कम हो सके। साथ ही, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शहर में प्रमुख बस स्टॉपेज भी तय कर दिए गए हैं। रायपुर, जगदलपुर और शहर के अंदरूनी रूट के लिए अलग-अलग स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां ही बसों को रुकने की अनुमति होगी। मस्जिद चौक जैसे संवेदनशील स्थानों पर बस खड़ी करने पर सीधे चालानी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों में फस्र्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है और प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है।
सबसे सख्त रुख नशे में ड्राइविंग को लेकर अपनाया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि यदि कोई चालक नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़ा गया, तो उसका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लगातार बढ़ते हादसों को देखते हुए यह कदम जरूरी हो गया था।
यह सख्ती साफ संकेत देती है कि अब सड़क पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी—यातायात नियम तोडऩा सीधे कार्रवाई को न्योता देना है।
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