सारंगढ़-बिलाईगढ़ 27 मार्च 2026 (आरएनएस) जिले में कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे और पुलिस अधीक्षक वार्ष्णेय ने कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए दिशा कानून समिति की बैठक में बड़े फैसले लिए। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अब बिना अनुमति कोई भी जुलूस, धरना, उत्सव या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में राजस्व, आरटीओ, पुलिस, नेशनल हाईवे, आबकारी, पंचायत और नगरीय निकाय के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी आयोजन से पहले संबंधित एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्रवाई तय है।
सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। शराब पीकर वाहन चलाने, नशे में ड्राइविंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। पीडब्ल्यूडी को सड़क किनारे रिफ्लेक्टर, रेडियम पट्टी और अंधे मोड़ों पर संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
गढ़चौक क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के तहत सड़क किनारे लगे ठेलों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सारंगढ़ शहर में सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 से 7:30 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। बस स्टैंड व्यवस्था सुधारने के लिए भी सख्ती दिखाई गई है। सारंगढ़ बस स्टैंड में रात में खड़ी बसों को होटल के पीछे खड़ा करने और नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं, जबकि बिलाईगढ़ बस स्टैंड में सभी बसों को निर्धारित रूट के अनुसार बस स्टैंड से ही संचालन करना अनिवार्य किया गया है।
अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एनडीपीएस और आबकारी एक्ट के तहत जब्त वाहनों की जल्द नीलामी करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।

