नई दिल्ली ,31 मार्च,। अगर आप भी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अप्रैल से होने वाला एक बड़ा बदलाव आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर आपने समय रहते अपने पैन और आधार कार्ड की डिटेल्स को क्रॉस-चेक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिवÓ यानी पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि पैन कार्ड जेब में होने के बावजूद आप बैंकिंग से लेकर आईटीआर (ढ्ढञ्जक्र) फाइलिंग तक का कोई भी वित्तीय काम नहीं कर पाएंगे।
सिर्फ लिंक होना काफी नहीं, स्पेलिंग मैच होना भी है जरूरी
अक्सर लोग यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि उन्होंने अपना पैन और आधार लिंक करवा लिया है, लेकिन अब सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है। अगर आपके आधार और पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग में जरा सा भी अंतर है, तो सिस्टम उसे सही नहीं मानेगा। महज एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी आपके पैन कार्ड को अस्थायी रूप से ब्लॉक करवा सकती है, जिसके बाद आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
1 अप्रैल के बाद क्या-क्या काम जाएंगे रुक?
अगर आपने 1 अप्रैल से पहले नाम की यह गलती ठीक नहीं की, तो आपको रोजमर्रा के कई जरूरी कामों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने का मतलब है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, आपके बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन बीच में ही लटक सकते हैं। इतना ही नहीं, नया लोन लेने, क्रेडिट कार्ड बनवाने और किसी भी तरह के बड़े निवेश से जुड़े आपके सारे काम पूरी तरह से ठप हो सकते हैं।
घर बैठे मिनटों में आधार कार्ड में ऐसे ठीक करें अपना नाम
अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत दर्ज है, तो आप इसे घर बैठे ही सुधार सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यूआईडीएआई (ढ्ढष्ठ्रढ्ढ) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘अपडेट आधारÓ सेक्शन को खोलें। वहां अपना आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी के जरिए लॉगिन करें। इसके बाद ‘नेम अपडेटÓ का विकल्प चुनें और अपना सही नाम भरें। नाम बदलने के लिए आपको एक वैध दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी अपलोड करना होगा। फॉर्म सबमिट करते ही आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (क्रहृ) मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
पैन कार्ड में गलती सुधारने का क्या है तरीका?
वहीं, अगर आपके पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, तो इसे ठीक करने के लिए एनएसडीएल (हृस्ष्ठरु) या यूटीआईआईटीएसएल (ञ्जढ्ढढ्ढञ्जस्रु) की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ‘पैन करेक्शनÓ फॉर्म खोलकर अपना पैन नंबर और सही नाम दर्ज करें। पहचान पत्र के तौर पर अपना आधार कार्ड या अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित फीस भरकर फॉर्म सबमिट कर दें। कुछ ही दिनों में आपको अपडेटेड पैन कार्ड मिल जाएगा। ध्यान रहे कि दोनों दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, ‘्यह्वद्वड्डह्म्Ó और ‘्य.Ó जैसा छोटा अंतर भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सुधार के बाद लिंकिंग स्टेटस जरूर करें चेक
जब दोनों जगह आपका नाम बिल्कुल सही हो जाए, तो अंत में लिंकिंग स्टेटस चेक करना बिल्कुल न भूलें। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार स्टेटसÓ की जांच करें। अगर आपके दोनों दस्तावेज आपस में लिंक नहीं दिखा रहे हैं, तो तुरंत अपने पैन और आधार को दोबारा लिंक कर लें, ताकि 1 अप्रैल के बाद आपको किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी से न गुजरना पड़े।
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