० प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026
दुर्ग, 13 जुलाई (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन और कृषकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया गया है। मौसम खरीफ वर्ष 2026 प्रारंभ हो चुका है और अल-नीनो के प्रभाव के कारण मौसम की असामान्य परिस्थितियां (अल्प/अतिवृष्टि) निर्मित होने की प्रबल संभावना है, जिससे खरीफ फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2026 हेतु ऐसे किसान जो अब तक फसल बीमा नहीं कराये है उनका पंजीयन राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है । संभागीय संयुक्त संचालक कृषि द्वारा संभाग के समस्त जिलों के ऋणी/अऋणी किसानों को अधिक से अधिक संख्या में निकटस्थ सहकारी समितियों, बैंक, च्वाईस सेंटर के माध्यम से तत्काल संपर्क कर फसल बीमा कराने हेतु अपील की गई है, ताकि कोई भी पात्र केसीसी धारी कृषक बीमा आवरण से वंचित न हो।
संयुक्त संचालक कृषि ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं (स्थानीयकृत आपदा एवं फसल कटाई उपरांत क्षति) से होने वाले फसल नुकसान की त्वरित राहत और निराकरण के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल नुकसान/बीमा से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत प्रणाली है। किसान इस पोर्टल पर ऑनलाइन, मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कृषि रक्षक पोर्टल पर जाने और शिकायत दर्ज करने हेतु सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल श्चद्वद्घड्ढ4.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाएं फिर कृषि रक्षक पोर्टल ऑपशन प्रदर्शित होगा जिसे क्लिक करने पर फॉमर एप डाउनलोड का ऑपशन में जाकर स्कैन कर क्रॉप इन्श्योंरेन्स एप को डाउनलोड कर या सीधे प्ले स्टोर के माध्यम से भी क्रॉप इन्श्योंरेन्स एप को डाउनलोड कर फसल हानि की विवरण इन्द्राज कर सकते है। इसके अलावा किसान भाई फसल नुकसान की त्वरित राहत और निराकरण के लिए टॉल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (कृषि रक्षक हेल्पलाइन) 14447 पर कॉल करके या पीएमएफबीवाय वाट्सअप नं. 7065514447 पर भी जानकारी या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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