काशीपुर,12 अपै्रल (आरएनएस)। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट/ द्वितीय एसीजे की अदालत ने दोषी को एक वर्ष के कारावास और 14.15 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। ग्राम चनकपुर निवासी हरप्रीत सिंह पुत्र दलविंदर सिंह ने अपने अधिवक्ता मुजीब अहमद के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट/ द्वितीय एसीजे की अदालत में परिवाद दायर कर कहा कि ग्राम अजीतपुर निवासी गुलाब सिंह पुत्र दिलबाग सिंह ने वर्ष 2021, 2022 व 2023 में उससे 14 लाख रुपये उधार लिए थे, लेकिन उसने वायदे के मुताबिक रकम नहीं लौटाई। तकादा करने पर उसने 14 लाख रुपये के तीन चेक दिए। जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गए। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट/ द्वितीय एसीजे आयशा फरहीन की अदालत ने आरोपी गुलाब सिंह को एनआई एक्ट का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी सजा सुनाई।
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