रायगढ़ 13 अप्रैल (आरएनएस) तंबाकू और सार्वजनिक धूम्रपान के खिलाफ पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि एक ही दिन में 80 मामलों में कार्रवाई करते हुए 16,200 रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया और हुक्का पिलाते रेस्टोरेंट मैनेजर तक पुलिस की रेड पहुंच गई, 13 अप्रैल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में “ऑपरेशन आघात” चलाया गया, जिसमें Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 (COTPA Act) के तहत बस स्टैंड, बाजार, शासकीय कार्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक जगहों पर सघन जांच अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, पान दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग और स्वास्थ्य चेतावनी के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया तो वहीं खुलेआम धूम्रपान करने वालों को भी नहीं बख्शा गया, थाना तमनार में 27 मामलों में 5,400 रुपये, धरमजयगढ़ में 17 मामलों में 3,400 रुपये, लैलूंगा में 16 मामलों में 3,200 रुपये, छाल में 11 मामलों में 2,200 रुपये, कापू में 7 मामलों में 1,400 रुपये और कोतरारोड़ में 2 मामलों में 600 रुपये की कार्रवाई कर कुल 80 प्रकरणों में 16,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया, इसी अभियान के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में साइबर और चक्रधरनगर थाना पुलिस ने सम्बलपुरी रोड स्थित बटर फ्लाई गार्डन/रेस्टोरेंट में दबिश दी जहां मैनेजर चंदन कुमार पत्रो (39 वर्ष) बिना किसी वैध अनुमति के आम लोगों को सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के साथ हुक्का पिलाते पकड़ा गया, जांच में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर पुलिस ने मौके से दो हुक्का पॉट, दो सेंटर बेस, चार पैकेट चॉकलेटी फ्लेवर तंबाकू और एक पाइप सहित करीब 8,000 रुपये का सामान जब्त किया और आरोपी के खिलाफ थाना चक्रधरनगर में धारा 5/22 कोटपा एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई, इस पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, संजय तिवारी सहित साइबर थाना और चक्रधरनगर की टीम सक्रिय रही, वहीं एसएसपी शशि मोहन सिंह ने साफ चेतावनी दी है कि ऑपरेशन आघात के तहत कोटपा एक्ट का सख्ती से पालन कराया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या तंबाकू के अवैध उपयोग और विक्रय करने वालों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी,


