सुल्तानपुर,18 अपै्रल (आरएनएस)। जनपद के चर्चित एस.टी. नंबर 496/2013, धारा 302 भारतीय दंड विधान, थाना कुड़वार से जुड़े हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, कक्ष संख्या-1, संध्या चौधरी की अदालत ने रूपनारायण, दीप नारायण और राज नारायण तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
यह मामला राज्य बनाम रूपनारायण आदि के नाम से दर्ज था। घटना 3/4 दिसंबर 2012 की रात की बताई गई थी। वादी श्याम जी तिवारी (पुत्र रामकुमार तिवारी) द्वारा 4 दिसंबर 2012 को रात 11:10 बजे थाना कुड़वार में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि जमीनी विवाद के चलते नामजद आरोपियों ने वादी के भाई शिव उर्फ भोला तिवारी की हत्या कर दी और शव को उद्यान विभाग की अमरूद की बाग में पेड़ से हाथ बांधकर लटका दिया।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह पेश किए गए। वहीं, बचाव पक्ष ने भी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मजबूती से अपनी दलीलें अदालत के समक्ष रखीं। इस पूरे मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार बाजपेई की प्रभावी और सशक्त पैरवी निर्णायक साबित हुई। उन्होंने गवाहों के बयान, साक्ष्यों की कमजोरियों और तथ्यों के विरोधाभास को अदालत के सामने मजबूती से रखा, जिसके चलते अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपियों और उनके परिजनों में राहत का माहौल है। वहीं, यह फैसला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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