हाईकोर्ट ने दिया आदेश, संभल हिंसा में लोअर कोर्ट ने दिया था आदेश
प्रयागराज 21 अप्रैल (आरएनएस)। संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को संभल के सीजेएम के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। अब मामले की अगली सुनवाई पांच हफ्ते बाद होगी।
संभल निवासी यामीन की याचिका पर 9 जनवरी को सीजेएम ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी ने 29 जनवरी को हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद यूपी सरकार ने अनुज चौधरी की ओर से याचिका दायर की। सोमवार को इस याचिका पर पहली बार करीब दो घंटे तक सुनवाई हुई। मंगलवार को जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम के आदेश पर रोक लगा दी।
ज्ञात हो कि संभल के नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय निवासी यामीन ने 6 फरवरी 2025 को सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। यामीन ने आरोप लगाया कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस्क (टोस्ट) बेचने के लिए घर से निकला था। शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने पर पुलिस ने उसे गोली मार दी।
यामीन ने तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी और संभल कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। मामले की सुनवाई 9 जनवरी 2026 को हुई थी, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने सभी आरोपित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।
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