रेलवे ने 27 अप्रैल तक खाली करने को कहा, मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट जाएगी
प्रयागराज 21 अप्रैल (आरएनएस)। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य को लेकर सिटी साइड स्थित एक मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने इस संबंध में मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर 27 अप्रैल तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है।
रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर की ओर से 10 अप्रैल को जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित उक्त मस्जिद रेलवे की भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित है। नोटिस के मुताबिक, स्टेशन के पुनर्विकास के तहत 15 अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसके चलते संबंधित भूमि को खाली कराना आवश्यक है। नोटिस में मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली को चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा तक भवन खाली न करने की स्थिति में होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं कमेटी की होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रशासन की योजना के अनुरूप निर्माण कार्य में बाधा आने पर भवन को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
इस नोटिस के जारी होने के बाद मस्जिद कमेटी में हलचल तेज हो गई है। कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि संबंधित मस्जिद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है और उसे अनाधिकृत नहीं माना जा सकता। उनका दावा है कि मस्जिद लंबे समय से वहां स्थापित है और धार्मिक स्थल होने के कारण इसे हटाने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।
मामले को लेकर अब विवाद गहराता नजर आ रहा है। मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों ने रेलवे के नोटिस को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला कानूनी रूप ले सकता है, जिससे स्टेशन पुनर्निर्माण कार्य पर भी असर पडऩे की संभावना है।
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