अयोध्या 21 अप्रैल (आरएनएस)। रौनाही थाना क्षेत्र के गौरा कुर्मियांन गांव में सरकारी निशानदेही का खूंटा उखाडऩे के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई राजस्व विभाग द्वारा की गई निशानदेही के बाद हुई। पीडि़त दीनानाथ पुत्र राम लखन निवासी कपासी की तहरीर पर रौनाही पुलिस ने राम तीरथ पुत्र राम लखन और मनोज कुमार पुत्र राम तीरथ के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 329(3), 351(3), 352, 324(4) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0156/2026 पंजीकृत किया है। दीनानाथ ने पुलिस को बताया कि गौरा कुर्मियांन स्थित उनकी गाटा संख्या 390 पर उप जिलाधिकारी सोहावल न्यायालय द्वारा धारा 116 के तहत डिक्री पारित की गई थी। इस डिक्री के बाद राजस्व टीम ने न्यायालय के आदेश पर उनकी भूमि की निशानदेही की और खूंटा गाड़कर उन्हें कब्जा दिलाया था। पीडि़त के अनुसार, आरोपियों ने दबंगई दिखाते हुए सरकारी निशानदेही के खूंटे को उखाड़ दिया। उन्होंने सरकारी निशान को मिटाते हुए मेड़ को भी तोड़ दिया और दीनानाथ को उनकी भूमि से जबरन बेदखल कर दिया। इस घटना के बाद पीडि़त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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