जौनपुर 22 अप्रैल (आरएनएस )। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में जनपद के 92 गैस एजेन्सी संचालकों एवं समस्त आयेंल कम्पनियों के जनपदीय बिक्री अधिकारियों, सी0एन0जी0 के अधिकारी एवं खाद्य एवं रसद विभाग के समस्त अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा समस्त गैस एजेन्सी धारकों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेण्डरों में घटतौली, मुनाफाखोरी एवं अवैध भण्डारण न होने पाये। शादी विवाह एवं अन्य प्रयोजनों हेतु 19 कि0ग्रा0 के कामर्शियल गैस सिलेण्डरों को नियमानुसार समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए यदि इस सम्बन्ध में शिकायते प्राप्त होती है तो सम्बन्धितों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उद्यम क्षेत्र के श्रमिकों को 05 कि0ग्रा0 का व्यवसायिक सिलेण्डरों नियमानुसार उपलब्ध कराया जाए। विगत माहों की भाँति ही बुकिंग के सापेक्ष नियत समयावधि में ही होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये जा रहे है। जनपद में ईधन आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। अपर जिलाधिकारी वि0ध्रा0 परमानंद झा, जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम साही, गैस एजेंसी संचालक सहित अन्य उपस्थित रहे।
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