लखनऊ, 22 अप्रैल (आरएनएस )कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से चार मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुंडा घोषित करते हुए लखनऊ जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।यह कार्रवाई संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ के न्यायालय द्वारा उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-03 के अंतर्गत की गई। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 22 अप्रैल 2026 को संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।जिला बदर किए गए व्यक्तियों में थाना पीजीआई क्षेत्र के राजेन्द्र प्रसाद (उम्र लगभग 41 वर्ष) पुत्र उमाशंकर प्रसाद, निवासी 5ई4/122 वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ तथा रुकमणी राय (उम्र लगभग 39 वर्ष) पत्नी राजेन्द्र प्रसाद, निवासी उक्त पते को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
इसी क्रम में थाना बंथरा क्षेत्र के अमित रावत उर्फ राजा (उम्र 23 वर्ष) पुत्र संजय रावत, निवासी ग्राम नानमऊ, थाना बंथरा, लखनऊ को भी 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।इसके अतिरिक्त थाना मोहनलालगंज क्षेत्र के रामखिलावन उर्फ रामखेलावन (उम्र लगभग 48 वर्ष) पुत्र देवकरन, निवासी ग्राम कल्लीपूरब टिकरा, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ को 3 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन व्यक्तियों की गतिविधियां लोक शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थीं। इसी के मद्देनजर न्यायालय के आदेश पर इन्हें निर्धारित अवधि के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया है तथा संबंधित थानों में हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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