अयोध्या 22 अप्रैल (आरएनएस)। श्री सरयू नगर विकास समिति द्वारा जनहित में आवास विकास उत्तर प्रदेश के विरुद्ध ग्राम केशव कूड़ा पुर शहनवाज पुर तथा समिति द्वारा दाखिल उक्त पीआईएल में जुड़े 11 मुकदमों में अन्य जैसे बरहटा तिहुरा आदि के मुकदमों में समिति द्वारा पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका में न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ को दिए गए निर्देशानुसार उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में न्यायमूर्ति राजन राय जी एवं न्यायमूर्ति मनजीत शुक्ला जी की बेंच द्वारा आज बुधवार को विस्तृत सुनवाई करते हुए आवास विकास द्वारा जारी अधिसूचना वर्ष 2020 से 2023 पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। यह जनहित में सरयू नगर विकास समिति तथा पीडि़त भूस्वामियों की बड़ी जीत है।
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