नई दिल्ली,24 अपै्रल (आरएनएस)। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 2014 में अफ्रीकी मूल की एक महिला पर कथित हमले के मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और 16 अन्य को बरी कर दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने सोमनाथ भारती के अलावा जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें आदित्य, बदलू खान, बादल खान, दीपक चौहान, अनिल कुमार, पवन सैनी, नरेश सैनी, धरम चंद राणा, वेद सैनी, राजेश सैनी, हेमंत सैनी, संजीव सैनी, विजय सैनी, देविंद्र चौहान, इंद्र सैनी और श्यामला सैनी शामिल हैं. इसके पहले ये मामला पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा था.
पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 जून 2018 को 17 में से 16 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. जबकि एक आरोपी अनिल सैनी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा था. पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 147 और 149 के तहत आरोप तय किए थे. बाद में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में केस ट्रांसफर कर दिया गया जहां इस मामले का ट्रायल चला.
बता दें कि 15 और 16 जनवरी 2014 की दरम्यानी रात को कुछ विदेशी महिलाओं की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया था कि सोमनाथ भारती ने 2014 में 15 और 16 जनवरी की दरम्यानी रात में छापेमारी की आड़ में मालवीय नगर की कुछ महिलाओं के घर में जबरन घुस गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया.
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