नई दिल्ली 27 April, (Rns) । भारत सरकार ने विदेशी एयरलाइंस के लिए नियम काफी सख्त कर दिए हैं। अब डीजीसीए सुरक्षा मानकों में कमी या उल्लंघनों की स्थिति में किसी भी विदेशी एयरलाइन का ऑपरेटिंग ऑथराइजेशन रद या निलंबित कर सकता है।
डीजीसीए प्रमुख वीर विक्रम यादव ने अपने आदेश में कहा है कि विदेशी एयरलाइंस को भारत में एक स्थानीय प्रतिनिधि नामित या नियुक्त करना होगा। यह प्रतिनिधि रेगुलेटर से सभी मामलों में संपर्क का माध्यम होगा।
पहले भारतीय एयरलाइंस को ही उपभोक्ता संरक्षण नियमों का पालन करना पड़ता था, लेकिन अब विदेशी एयरलाइंस पर भी डीजीसीए का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। विदेशी एयरलाइंस को यात्रियों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए प्रभावी व्यवस्था बनानी होगी। उन्हें शिकायतों का डेटाबेस रखना होगा और समय-समय पर डीजीसीए को रिपोर्ट जमा करनी होगी।

