रायपुर 04 मई(आरएनएस)। राजधानी रायपुर के कचना स्थित हम्मिंग कोट्री आवासीय परियोजना के निवासियों को राहत मिली है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने परियोजना में बुनियादी सुविधाओं की कमी और नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए बिल्डर पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 60 दिनों के भीतर सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह मामला तब सामने आया जब प्रोजेक्ट के निवासी अजय अग्रवाल और अतुल अग्रवाल ने रेरा में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि तय समय सीमा के बावजूद बैडमिंटन कोर्ट, लॉन, क्लब हाउस और सीवरेज सिस्टम में आरसीसी चैंबर जैसी कई जरूरी सुविधाएं अधूरी हैं।
निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि स्विमिंग पूल में इनलेट और आउटलेट की व्यवस्था नहीं है, क्लब हाउस में सोलर सिस्टम लगाने का वादा अधूरा है, भवन की दीवारों में सीलन आ रही है और एसटीपी का कंट्रोल पैनल भी ठीक से काम नहीं कर रहा। इसके अलावा गार्डन का फव्वारा भी बंद पड़ा है, जिससे रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मामले की सुनवाई करते हुए रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला ने निवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया। प्राधिकरण ने अधिकृत अधिकारी सुमित डडसेना को निर्देशित किया है कि तय समय सीमा में सभी खामियों को दूर किया जाए। रेरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन न करने पर आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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