रुड़की,11 मई (आरएनएस)। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए दूसरी लॉटरी जारी न होने से अभिभावकों की चिंता लगातार बढ़ रही है। पहली लॉटरी जारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में बच्चे प्रवेश से वंचित रह गए हैं। ऐसे में अभिभावक लगातार शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं और दूसरी सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं।
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

