नई दिल्ली 19 may, (Rns) । नागरिकता नियम, 2009 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अब अपने मूल देश के पासपोर्ट की स्थिति के बारे में घोषणा करनी होगी। गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की है।
इसके अनुसार, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का पासपोर्ट सौंपना होगा। मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करते हुए एक नया अनुच्छेद जोड़ा है।
आवेदक को क्या करना होगा?
इसके तहत आवेदक के पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों द्वारा जारी किया गया कोई वैध और/या समाप्त हो चुका पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक के पास वैध पासपोर्ट है, तो उसे पासपोर्ट नंबर और जारी करने की तिथि और स्थान तथा समाप्ति तिथि जैसी अन्य जानकारी देनी होगी

