० अपर आयुक्त पंकज के. शर्मा को नगर निगम रायपुर में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों के समस्त स्वत्वों के भुगतान की स्वीकृति एवं भुगतान करने की शक्तियां, अधिकार प्रत्यायोजित किये
रायपुर, 27 मई (आरएनएस)। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त संबित मिश्रा, ने छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगर पालिक निगम रायपुर के जोन कार्यालयों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाने एवं कार्यों को सुचारू रूप से शीघ्रता से निपटाने की दृष्टि से जोन कमिश्नरों को शक्तियों एवं अधिकारों को प्रत्यायोजित किया है।
आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार 20 लाख रूपये तक के सभी कार्यों की सक्षम स्वीकृति उपरांत निविदा आमंत्रण से लेकर कार्यादेश जारी करने जैसी समस्त कार्यवाही जोन कमिश्नर द्वारा की जावेगी। 20 लाख रूपये से अधिक के सभी कार्यों को सक्षम स्वीकृति उपरांत निविदा आमंत्रण कर अधीक्षण अभियंता द्वारा परीक्षण उपरांत निविदा समिति के माध्यम से अपर आयुक्त द्वारा निगम आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा। जोन कमिश्नर द्वारा संपूर्ण अमले का विभागवार वेतन पत्रक का संधारण करने का कार्य किया जायेगा। जोन कमिश्नर को आदेशित किया गया है कि वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, का प्रकरण तैयार कर मुख्यालय में प्रभारी अधिकारी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भेजें। जोन कमिश्नर समस्त प्रकार की प्राप्त राशि की ऑनलाईन डाटा एंट्री करेंगे तभी संबंधित मद में खर्च कर सकेंगें।
आयुक्त संबित मिश्रा ने आदेश जारी कर छ.ग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) के अधीन वेष्ठित शक्तियों के अधीन नगर पालिक निगम रायपुर के अपर आयुक्त पकंज के शर्मा को नगर पालिक निगम रायपुर मे कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियो के समस्त स्वत्वो के भुगतान की स्वीकृति एवं भुगतान करने की शक्तियां, अधिकार प्रत्यायोजित कर दिया है।
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