कोंडागांव, 28 मई (आरएनएस)। ग्राम पंचायत हसलनार जिला कोंडागांव (छ.ग.) में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी अधिकारों एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा मरकाम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गायत्री साय एवं थाना प्रभारी मर्दापाल सुशील पटेल व अधिकार मित्र सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।
शिविर में संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है तथा आर्थिक अथवा सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को महिला अधिकार बाल संरक्षण कानून, घरेलू हिंसा से संरक्षण, साइबर अपराध से बचाव, श्रम कानून तथा लोक अदालत के माध्यम से त्वरित एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने संबंधी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने बच्चों को जानकारी देते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई इसी प्रकार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शिविर में उपस्थित लोगों को नशामुक्ति बाल विवाह निषेध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार तथा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में जागरूक किया गया।
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