दुर्ग, 04 जून (आरएनएस)। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हनोदा (विकासखंड निकुम) में पदस्थ स्टाफ नर्स अनीता साहू द्वारा प्रसव कार्य के एवज में राशि लिए जाने के मामले में कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर कदाचरण पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित स्टाफ नर्स की आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। ज्ञात हो कि, उक्त स्टाफ नर्स के खिलाफ प्रसव कार्य के लिए राशि वसूलने की शिकायत मिलने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) जिला दुर्ग द्वारा जांच कराई गई थी, जिसमें शिकायत सही पाई गई। इसके पश्चात सीएमएचओ दुर्ग ने विगत 2 जून 2026 को संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय को संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया था। प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (रायपुर संभाग) द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत तत्काल प्रभाव से अनीता साहू की आगामी 02 वार्षिक वेतन वृद्धियों को असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है।
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