भाटापारा, 04 जून (आरएनएस)। अवैध शराब तस्करी और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भाटापारा ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय एक संगठित शराब तस्करी गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, 9 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम तरेंगा में अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहे आरोपी अमर यदू को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 40 पाव देसी मसाला शराब जब्त की गई थी, जिसकी कीमत करीब 4600 रुपये आंकी गई थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) एवं बीएनएस की धारा 111 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
जांच के दौरान पुलिस ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि आरोपी को अवैध शराब की सप्लाई कौन कर रहा था। पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा के निर्देश पर थाना भाटापारा ग्रामीण की टीम ने गिरफ्तार आरोपी से विस्तृत पूछताछ की और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे सप्लाई नेटवर्क की कडिय़ों को जोड़ते हुए गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की।
विवेचना में सामने आया कि क्षेत्र में संगठित तरीके से अवैध शराब की तस्करी और बिक्री का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने घनाराम साहू (38 वर्ष), निवासी ग्राम सिंगारपुर तथा दुर्गा प्रसाद यादव (24 वर्ष), निवासी ग्राम तरेंगा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से संगठित गिरोह बनाकर शराब तस्करी और बिक्री में शामिल होना स्वीकार किया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को 4 जून 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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