जांजगीर-चांपा, 08 जून (आरएनएस)। बलौदा पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ अनाचार करने वाले आरोपी को कोरबा जिले से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थी द्वारा थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग बालिका 5 मार्च 2026 को बिना बताए घर से कहीं चली गई है। रिपोर्ट पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका के आधार पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 107/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान थाना बलौदा पुलिस लगातार आरोपी एवं अपहृता की तलाश में जुटी रही। साइबर तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने नाबालिग बालिका को कोरबा जिले से आरोपी दुवास केंवट (21 वर्ष), पिता संतोष केंवट, निवासी जवाली, थाना बाकीमोंगरा, जिला कोरबा के कब्जे से दस्तयाब किया।
आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ अनाचार करने की बात स्वीकार की। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध धारा 64, 64(रू), 65(1), 69 बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिन्हा, उप निरीक्षक कौशल सिदार, महिला प्रधान आरक्षक रामकुमारी मार्को, आरक्षक रज्जू रात्रे, लखेश विश्वकर्मा एवं महिला आरक्षक चंद्रप्रभा शांते की सराहनीय भूमिका रही।
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