राजनांदगांव, 08 जून (आरएनएस)। नाबालिग बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण में कथित लापरवाही के मामले में राज्य शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घुमका में पदस्थ खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. एन.के. टंडन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासन के इस फैसले को संवेदनशील मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उठाया गया सख्त कदम माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार ग्राम ईरा, पोस्ट सोमनी की 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण में गंभीर अनियमितता और लापरवाही की शिकायत सामने आई थी। मामले की समीक्षा के बाद शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत डॉ. टंडन के निलंबन का आदेश जारी किया।
आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान डॉ. टंडन का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, दुर्ग संभाग निर्धारित किया गया है। उन्हें सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोडऩे की अनुमति नहीं होगी।
बताया जा रहा है कि मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन शासन ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई की है। इस कदम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की विभागीय और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
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