रायगढ़ 11 जून (आरएनएस( सिंघल प्लांट के पास धारदार कत्तानुमा हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाले एक व्यक्ति का आतंक ज्यादा देर तक नहीं चल सका। मुखबिर की सटीक सूचना मिलते ही पूंजीपथरा पुलिस ने मौके पर घेराबंदी की और आरोपी को हथियार समेत दबोच लिया। त्वरित कार्रवाई के बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
घटना 9 जून 2026 की है। थाना पूंजीपथरा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम तराईमाल स्थित सिंघल प्लांट के पास एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार कत्तानुमा हथियार लेकर खुलेआम लहरा रहा है और आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम साकिर अली, पिता सफायत मियां, उम्र 45 वर्ष, निवासी तिवारी मटिहनिया, थाना बिसम्बरपुर, जिला गोपालगंज (बिहार) बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लोहे का धारदार कत्तानुमा हथियार बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने विधिवत जप्त कर लिया। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में रिमांड पर प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक गजेन्द्र पैंकरा और आरक्षक सुरेश सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन कर भय का माहौल बनाने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बहरहाल, कानून को चुनौती देने वालों के लिए रायगढ़ पुलिस का संदेश साफ है—दहशत फैलाने की कोशिश का अंजाम सीधे जेल होगा।

