चेन्नई,11 जून(आरएनएस)। तमिलनाडु के चेन्नई में एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने एक पॉपुलर बिरयानी आउटलेट को एक कस्टमर को 1.05 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. पेश मामले में बिरयानी में मरा हुआ कनखजूरा मिलने के बाद उपभोक्ता ने मानसिक परेशानी पहुंचने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
चेन्नई के एरुक्कनचेरी के रहने वाले अहमद सिद्दीकी (45) की शादी पिछले साल हुई थी. 28 दिसंबर को शादी के बाद की रस्म के लिए अन्ना सलाई के पास एलिस रोड पर अपनी पत्नी के घर जाते समय उन्होंने रिश्तेदारों को परोसने के लिए पेरम्बूर में फेमस रेस्टोरेंट चेन से 3500 रुपये का मटन बिरयानी का एक बाल्टी खरीदा.
रिश्तेदारों के बीच उत्साह से बिरयानी परोसा गया लेकिन जब खाना शुरू किया तो इसमें मरा हुआ कनखजूरा देखा गया. इसे देखकर परिवार के लोग हैरान रह गये. अहमद सिद्दीकी ने आउटलेट के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. अहमद सिद्दीकी ने इससे ठगा हुआ महसूस किया. फिर उन्होंने चेन्नई नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज की.
सिद्दीकी ने बिरयानी आउटलेट को मानसिक परेशानी के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश देने की मांग की और कहा कि इस घटना की वजह से परिवार शादी का जश्न खुशी से नहीं मना पाया. कमीशन के प्रेसिडेंट टी. गोपीनाथ और मेंबर कविता कन्नन और टी.आर. शिवकुमार की बेंच ने केस की सुनवाई की. यह देखते हुए कि शिकायत का सही जवाब न देना सर्विस में कमी है, कमीशन ने बिरयानी आउटलेट को पीडि़त पिटीशनर को 1 लाख रुपये का मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमा खर्ज देने का आदेश दिया.
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