कोंडागांव, 19 जून (आरएनएस)। शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी का लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को विश्रामपुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, नाबालिग पीडि़ता ने 18 जून 2026 को थाना विश्रामपुरी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मार्च 2025 में उसकी पहचान मोबाइल फोन के माध्यम से ग्राम गरांजीडिही निवासी पिन्टु उर्फ भूपेन्द्र शोरी से हुई थी। 17 अप्रैल 2025 को विश्रामपुरी मेले में मुलाकात के दौरान आरोपी उसे बहला-फुसलाकर बाइक से गरांजीडिही स्थित स्कूल ले गया, जहां शादी का वादा कर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीडि़ता ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी कई बार फोन कर अलग-अलग स्थानों पर बुलाता रहा और शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा।
पीडि़ता की शिकायत पर थाना विश्रामपुरी में अपराध क्रमांक 45/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 64(2)(ड), 87, 351(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी अरुण नेताम के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी शंकर लाल ध्रुव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाए। इसके बाद आरोपी पिन्टु उर्फ भूपेन्द्र शोरी (21 वर्ष), निवासी ग्राम गरांजीडिही, थाना विश्रामपुरी, जिला कोंडागांव को 19 जून 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी शंकर लाल ध्रुव, पीएसआई सुनयना मिंज, उपनिरीक्षक अनिता मेश्राम, अभिराम मेश्राम सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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