रायपुर, 23 जून (आरएनएस)। राज्य जीएसटी विभाग ने रायपुर जिले के आरंग और अभनपुर क्षेत्र में संचालित विभिन्न उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब एक करोड़ रुपये की कर चोरी का खुलासा किया है। विभाग की टीम ने पिछले एक सप्ताह से लगातार छापेमारी अभियान चलाकर बिस्किट, बेकरी, बारदाना, पोल्ट्री, पेवर ब्लॉक और पेयजल कारोबार से जुड़े कई प्रतिष्ठानों की जांच की।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई कारोबारी बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापार करने के बावजूद या तो जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे थे या फिर वास्तविक कारोबार की तुलना में बेहद कम कारोबार दर्शा रहे थे। स्टेट जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, अभनपुर के कोलर स्थित एक बिस्किट फैक्ट्री, सेजबहार क्षेत्र के किराना और बेकरी कारोबारियों तथा कुछ पोल्ट्री संचालकों के यहां अब तक लगभग एक करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी जा चुकी है। जांच अभी जारी है, इसलिए अंतिम आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं।
जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कई फैक्ट्रियां ऊंची दीवारों और बंद परिसरों के भीतर संचालित की जा रही थीं, जिससे बाहर से उनके वास्तविक कारोबार का अंदाजा लगाना मुश्किल था। फैक्ट्री परिसरों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक थी और कर्मचारियों को भी गतिविधियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा कई मामलों में बिना वैध इनवॉइस के माल की ढुलाई भी की जा रही थी।
पहले की गोपनीय रेकी, फिर छापेमारी
जीएसटी विभाग ने कार्रवाई से पहले कई दिनों तक संबंधित क्षेत्रों में गोपनीय निगरानी की। अधिकारियों ने फैक्ट्रियों से निकलने वाले वाहनों और गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की, कर्मचारियों और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई तथा माल की आवाजाही पर नजर रखी। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद ही विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई।
कर चोरी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
स्टेट जीएसटी आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि शहर के बाहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर संचालित कारोबारों की जानकारी मिलने के बाद विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में ही लाखों रुपये की कर चोरी सामने आई है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स चोरी और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
विभाग ने चेतावनी दी है कि जीएसटी कानून के नए प्रावधानों के तहत बार-बार कर चोरी या फर्जीवाड़े में पकड़े जाने वाले कारोबारियों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
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