बलरामपुर-रामानुजगंज, 24 जून (आरएनएस)। पशु तस्करी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को चौकी बलंगी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में की गई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चौकी बलंगी में 28 मार्च 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पशु तस्कर पिकअप वाहनों में भैंस एवं भैंसों को क्रूरतापूर्वक भरकर बूचडख़ाने ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर चौकी बलंगी एवं थाना रघुनाथनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहनों की घेराबंदी की थी। इस दौरान पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-53जेड.डी-3982 तथा एमपी-66जेड.ई-2498 के चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए थे।
मामले में चौकी बलंगी में अपराध क्रमांक 26/26 के तहत धारा 111(1)(2)(बी) बीएनएस, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4, 6 एवं 10, तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी।
जांच के दौरान फरार आरोपियों का पता लगाते हुए पुलिस ने ताजीमुद्दीन पिता मोहम्मद कलाम खान, निवासी ग्राम कोदरा, जिला सीधी (मध्य प्रदेश) को 23 जून 2026 को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे आरोपी मोहम्मद कलाम पिता मोहम्मद शरीफ, निवासी ग्राम जियावन, थाना जियावन, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश) को 24 जून 2026 को गिरफ्तार किया गया।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय वाड्रफनगर में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक बृजमोहन गुप्ता, सहायक उपनिरीक्षक फिलिरियस टोप्पो, प्रधान आरक्षक रिंकू गुप्ता तथा आरक्षक अमित एक्का, सुमन केरकेट्टा और अमीरचंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पशु तस्करी के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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