-कंपनी संचालकों पर धोखाधड़ी और साजिश का मुकदमा दर्ज
चौमुहां 28 जून (आरएनएस)। थाना जैंत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जैंत स्थित खसरा नंबर 334 में प्लॉट बुकिंग और एग्रीमेंट के नाम पर एक व्यक्ति से लाखों रुपये हड़पने और फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। आरोपियों ने पीडि़त को झांसा देकर एडवांस रकम ऐंठ ली और बाद में उसी प्लॉट का अनुबंध किसी अन्य महिला के नाम कर दिया। पैसे वापस मांगने पर पीडि़त को लगातार झूठे आश्वासन दिए गए। पुलिस ने पीडि़त की लिखित तहरीर के आधार पर एक महिला सहित पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में षड्यंत्र और धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, महोली रोड स्थित 27 सीडीएस नगर निवासी अश्विनी कुमार पुत्र श्री सुभाष बाबू ने जैंत थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि सोची-समझी रणनीति के तहत आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए उसी प्लॉट (नंबर बी-9) का अनुबंध 11 नवंबर 2024 को ही इंदिरापुरम गाजियाबाद निवासी एक महिला के नाम कर उसे बेच दिया। मामला खुलने पर जब विवाद बढ़ा, तो आरोपियों ने पूर्व में तय 43.75 लाख रुपये की रकम निरस्त करते हुए इसके बदले 25-25 लाख रुपये के दो नए चेक (कुल 50 लाख रुपये) पीडि़त को सौंपे, जो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में बैंक के माध्यम से भुनाने थे। आरोप है कि बार-बार मांग करने के बाद भी चेक क्लियर नहीं कराए गए और लगातार झूठे आश्वासन दिए गए। कॉलोनी पूरी तरह अप्रूव्ड हो जाने के बाद भी आरोपियों ने न तो प्लॉट की रजिस्ट्री की और न ही रकम वापस लौटाई। जैंत पुलिस ने पीडि़त अश्विनी कुमार की तहरीर पर सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
Login
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

