New Delhi 30 June (Rns) /- आम आदमी पार्टी यानी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए गुजरात आप (Gujarat AAP) के सोशल मीडिया पेज सस्पेंड मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को सस्पेंड किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है।
दरअसल AAP ने इन अकाउंट्स को बंद करने के फैसले को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मई 2026 में देश के शीर्ष न्यायालय ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और मेटा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आप ने मामले में त्वरित सुनवाई की मांग की थी
मेटा (Meta) ने सरकार के कानूनी नोटिस और आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में भारत में ब्लॉक कर दिए गए थे। पार्टी ने इन अकाउंट्स को बंद करने के फैसले को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और मेटा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था

