रांची 3 जुलाई (आरएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राइडर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार के ब्लैकलिस्टिंग आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधी0 एम. एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने से पहले कारण बताओ नोटिस में इसका स्पष्ट उल्लेख होना और पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य है। कोर्ट ने माना कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। हालांकि, अनुबंध समाप्ति के मुद्दे पर अदालत ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की।
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