दुर्ग, 09 जुलाईं (आरएनएस)। भिलाई नगर थाना पुलिस ने पूजा-पाठ, शेयर ट्रेडिंग और पारिवारिक समस्याओं के समाधान का झांसा देकर करीब 85 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पीडि़ता से दो वर्षों तक अलग-अलग बहाने बनाकर रकम लेता रहा और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देकर अवैध वसूली भी करता रहा।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2023 में रायपुर में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान पीडि़ता की मुलाकात आरोपी पवन बधोरिया (43) से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने पूजा-पाठ के जरिए पारिवारिक समस्याओं का समाधान कराने का भरोसा दिलाया। इसके बाद उसने पूजा-पाठ, निजी खर्च और शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर किस्तों में लगभग 85 लाख रुपये ले लिए।
जब लंबे समय तक कोई लाभ नहीं मिला तो पीडि़ता ने अपनी राशि वापस मांगी। इस पर आरोपी ने पहले नौकरी लगवाने का झांसा दिया और बाद में जान से मारने की धमकी देकर पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। जांच में अवैध वसूली के तथ्य सामने आने पर पुलिस ने मामले में संबंधित धाराएं भी जोड़ीं।
पीडि़ता की शिकायत पर भिलाई नगर थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 351(3) और 308(3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। आरोपी की तलाश में गठित पुलिस टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इंदौर पहुंची, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसके कब्जे से बैंक खाते से लिंक मोबाइल फोन और आधार कार्ड जब्त किए गए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस अब आरोपी के बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस तरह की ठगी में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं।
दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र, शेयर ट्रेडिंग, नौकरी या त्वरित आर्थिक लाभ का लालच देने वाले लोगों के झांसे में न आएं। किसी भी व्यक्ति को बिना सत्यापन बड़ी रकम न दें और धोखाधड़ी की आशंका होने पर तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें।
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