रायपुर, 13 जुलाई (आरएनएस)। आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 5 नगर निवेश विभाग की टीम ने जोन 5 कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन एवं कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश्वर रामटेके, उपअभियंता नगर निवेश टिकेन्द्र चंद्राकर की उपस्थिति में नगर निगम जोन 5 क्षेत्र अंतर्गत भाठागांव आवासीय कालोनी में आवासीय भवन का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग करते हुए संचालित लघु वाटर फिल्टर प्लांट के संबंध में प्राप्त जनशिकायत पर स्थल निरीक्षण उपरांत पूर्व में सबंधित संचालक दिनेश वधानी को नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के निर्देश दिये गये थे।
किंतु नोटिस की शर्तों का पालन ना किये जाने एवं आवासीय भवन में अवैध व्यावसायिक गतिविधि का सवालन पाये जाने पर नगर निगम जोन 5 नगर निवेश विभाग द्वारा संबंधित स्थल पर पहुंचकर लघु वाटर फिल्टर प्लाट को तत्काल सीलबंद करने की कड़ी नियमानुकुल कार्यवाही की गई। नगर निगम जोन 5 नगर निवेश विभाग द्वारा सीलबंदी की कार्यवाही छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं प्रचलित नियमों के अंतर्गत की गई। भविष्य में बिना सक्षम अनुमति से सील हटाकर व्यावसायिक गतिविधि सचालित किये जाने पर प्रकरण में नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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