-जिला कृषि अधिकारी ने जारी किया निर्देश
अयोध्या 20 जुलाई (आरएनएस)। जिला कृषि अधिकारी डा. सौरभ वर्मा ने बताया कि जनपद में कृषको को उच्च गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता के साथ-साथ बीज व्यवसाय को डिजिटल, पारदर्शी एवं बीज व्यवसाय की ट्रेसिविलिटी किये जाने हेतु समस्त बीज वितरक, उत्पादक संस्थाओं, कम्पनियों, फर्मों, सहकारी बिक्री केन्द्रो, राजकीय बिक्री केन्द्रो द्वारा प्रदेश में बीज उत्पादन, स्टाक मैनेजमेन्ट, स्थानान्तरण, बीज व्यवसाय, बीजों की बिक्री भारत सरकार द्वारा विकसित किये गये साथी पोर्टल के माध्यम से किये जाने के दृष्टिगत प्रदेश में साथी पोर्टल के सुगम संचालन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। 01 जुलाई 2026 को कृषि निदेशालय उ0प्र0 स्तर से आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), उ0प्र0-कृषि भवन-लखनऊ द्वारा सभी डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर को दिनांक-31-07-2026 से पूर्व अनिवार्य रूप से साथी पोर्टल पर आन बोर्ड होकर शासन के क्रम में साथी पोर्टल के माध्यम से बीज व्यवसाय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में जो नये बीज लाइसेंस बन रहे है उन्हे भी एक सप्ताह के अन्दर साथी पोर्टल पर आन बोर्ड किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा कम्पनी/बीज विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक-31.07.2026 तक साथी पोर्टल पर पंजीकृत (व्द इवंतक) न होने वाले बीज विक्रेताओं के बीज लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, साथ ही नये लाइसेंसो को भी साथी पोर्टल पर पंजीकृत न होने से नियमानुसार उसके निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जायेगा। साथी पोर्टल के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तर पर उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र उ0प्र0 (मो0-7983099050) की अध्यक्षता में हेल्पलाइन सेल का गठन किया गया है, जिसमें सहायक निदेशक बीज, मो0 नं0-9453762636, डा0 आशुतोष व0प्र0सहा0ग्रुप ‘ए’ मो0-876500286, डा0 पंकज कुमार वर्मा व0प्र0 सहा0ग्रुप ‘बी’ मो0-9795040737, हेमन्त कुमार खडग़ा व0स0-मो0-9889815266 तथा शशांक श्रीवास्तव क0स0 मो0-8960203355 को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। उक्त हेल्पलाइन सेल द्वारा जनपदो एवं डीलरों से प्राप्त होने वाली समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। उक्त क्रम में सभी बीज उत्पादक, वितरक, सरकारी/अद्र्ध सरकारी संस्थाए/संस्थान/निगम/निजी फर्म/निजी कम्पनियां/एफ.पी.ओ. से अपील किया गया है कि 31 जुलाई 2026 से पूर्व अनिवार्य रूप से साथी पोर्टल पर पंजीकृत होकर पोर्टल के माध्यम से ही बीज का उत्पादन व्यवसाय करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इसका उल्लंघन करने पर बीज नियन्त्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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