दतिया 12 नवंबर (आरएनएस)। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े द्वारा जिले के समस्त अशासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रबंधकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने विद्यालय से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियाँ विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करें।
जारी आदेश के अनुसार 25 जनवरी 2018 तथा 4 दिसम्बर 2020 को प्रकाशित एम.पी. राजपत्र के नियमों के तहत निजी विद्यालयों को फीस संरचना, विद्यालय में उपयोग होने वाली पाठ्यपुस्तकें, पोशाक, बैग, जूते-मोजे, स्पोट्र्स किट, परिवहन सुविधा, परीक्षा शुल्क आदि से संबंधित सभी जानकारियाँ विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा छात्र या अभिभावक को किसी विशेष विक्रेता से पुस्तकों या यूनिफॉर्म क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र अथवा अभिभावक को खुले बाजार से इन सामग्रियों को खरीदने की स्वतंत्रता होगी।
कलेक्टर ने यह भी कहा कि विद्यालय प्रबंधन सभी प्रकार के रजिस्टर जैसे प्रवेश, शुल्क संग्रह, वेतन, लेखा, संपत्ति आदि का संधारण भी सुनिश्चित करें। सभी निजी विद्यालयों को 31 दिसम्बर 2025 तक विभागीय पोर्टल पर समस्त जानकारी अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। निर्देशों का पालन न करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

