बिलासपुर, 23 जून (आरएनएस)। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बिलासपुर यातायात पुलिस ने सोमवार को सख्त अभियान चलाते हुए 20 बसों समेत कई अन्य वाहनों पर कार्रवाई की। इस दौरान वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और अमानक हूटर हटाए गए तथा चालानी कार्रवाई की गई।
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में चलाए गए इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान जिन वाहनों में प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर लगे पाए गए, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। गंभीर मामलों में प्रकरण तैयार कर न्यायालय भी भेजे गए हैं।
यातायात पुलिस ने बताया कि प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाती है, बल्कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों तथा हृदय और अन्य बीमारियों से पीडि़त लोगों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है। कई बार इनकी तेज आवाज से मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं।
पुलिस ने वाहन चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर या हूटर का उपयोग न करें। साथ ही ऐसे उपकरण बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस तरह के विशेष अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे।
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