नारायणपुर, 03 जुलाईं (आरएनएस)। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के अवैध उपयोग पर रोक लगाने के लिए नारायणपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत 25 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई करते हुए 4,850 रुपये का समन शुल्क वसूला गया, वहीं 30 सितार गुटखा पाउच भी जब्त किए गए।
यह अभियान पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुडिय़ा के निर्देशन और उप पुलिस अधीक्षक परवेज़ कुरैशी के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के अवैध उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, तंबाकू नियंत्रण कानूनों का पालन सुनिश्चित करना तथा लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था।
संयुक्त टीम में कोटपा के सहायक नोडल अधिकारी डॉ. सियाम्बर सिंह, साइकोलॉजिस्ट छत्रपाल साहू तथा नारायणपुर पुलिस के अधिकारी शामिल रहे। टीम ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, बाजार, होटल-ढाबों, पान दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कानून का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान दुकानदारों और आम नागरिकों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित होने संबंधी नियमों से अवगत कराया गया। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया गया।
नारायणपुर पुलिस ने आमजन और व्यापारियों से तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनों का पालन करने और स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे संयुक्त निरीक्षण एवं चालानी अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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