दतिया 16 नवंबर (आरएनएस)। निर्वाचन आयोग मतदाता गहन पुनरीक्षण के कार्य में घोर लापरवाही बरतने के कारण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अव्हेलना करने के कारण म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील नियंत्रण अधिनियम 1966 के नियम 9 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा 22 दतिया संतोष तिवारी द्वारा आदेश जारी कर हल्का सनोरा पटवारी अंजली ताम्रकार को निलंबित किय गया है।
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