0-कॉलेजियम के माध्यम से होगी न्यायाधीशों की नियुक्ति
रायपुर, 21 नवंबर (आरएनएस)। राज्य में हाईकोर्ट के रिक्त पदों में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कवायद तेज हो गई है। राज्य शासन की अनुशंसा के पश्चात ही नए न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे।
मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कई मापदण्ड तैयार किए गए है, जिसमें वकीलों के वकालत करने की 10 साल का अनुभव होना जरूरी है। इसकी शर्त है कि वे हाईकोर्ट में वकालत करते हों, वहीं नियमित रूप से कार्यरत जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को कम से कम 16 साल का अनुभव होना चाहिए। बताया जाता है कि पिछले सूची में दो सिनियर अधिवक्ताओं का नाम भेजा गया था, लेकिन कॉलेजियम में पदस्थ न्यायाधीशों द्वारा इनका नाम रद्द कर दिया गया। वर्तमान में होईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं विधि मंत्री की सहमति से नाम भेजा जाता है। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कॉलेजियम में विचार के लिए भेजते हैं, इसके पश्चात विधि-विधायी इसकी पुष्टि करता है, इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टार जनरल के द्वारा नियुक्ति आदेश दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे कई वरिष्ठ अधीवक्ताओं ने अपना नाम भेजा है, वे मुख्यमंत्री से लेकर विधि-विधायी मंत्री तक पहुंच लगा रहे हैं।
आर. शर्मा
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