दुर्ग, 22 नवम्बर (आरएनएस)। चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में जिला अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए बच्चे की मां और सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। निर्धारित अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें 8 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला वर्ष 2023 का है। जानकारी के अनुसार, गायत्री नाम की महिला का 4 साल का बेटा जगदीप सिंह उसके पहले पति से था। गायत्री के वर्तमान पति मनप्रीत अक्सर बच्चे के साथ मारपीट करता था और मां भी उसके साथ दुव्र्यवहार करती थी। आरोप है कि 31 जनवरी 2023 की रात दोनों ने मासूम को बेरहमी से पीटा। गंभीर अंदरूनी चोट लगने से बच्चा बेहोश हो गया और अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। दंपति ने मामले को छुपाने की नीयत से चुपचाप अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई। पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि तीव्र प्रहार और मारपीट के कारण ही बच्चे की जान गई। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मां और सौतेले पिता को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले को मासूम के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
०
Login
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

