जौनपुर,22 नवंबर (आरएनएस)। विद्युत विभाग की तरफ से घरेलू दो किलो व व्यावसायिक एक किलोवाट तक पर बिजली बिल व विद्युत चोरी के प्रकरण में राजस्व निर्धारण में छूट दी जाएगी। इसके लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू की गई है। पहली बार विद्युत उपभोक्ता विलंबित अधिभार में 100 फीसदी छूट के साथ मूल बकाए पर अतिरिक्त छूट का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति की अनुसार योजना को तीन चरणों में एक दिसंबर, से लागू किया जाएगा। प्रथम चरण एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक, द्वितीय चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी तक एवं तृतीय चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। यह योजना जल्दी आए एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाए के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि प्रथम चरण में पंजीकरण कराने पर किश्तों के सापेक्ष एक मुश्त में अधिकतम छूट प्राप्त होगी। समस्त उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये का भुगतान कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
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