गरियाबंद, 22 नवंबर (आरएनएस)। गरियाबंद पुलिस द्वारा थाना राजिम के पूर्व में म्यूल खाता धारकों के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध में संलिप्त 2 अन्य आरोपी लक्ष्मीकांत साहू एवं अभिषेक ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। दोनो आरोपी के कब्जे से धोखाधडी के 60 हजार नगद एवं दो फोन जप्त किया गया है। मामले में पूर्व में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजा चुका है।
बता दें कि थाना राजिम में दिनांक 17.05.2025 को म्यूल खाता धारकों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 145/2025 धारा 317(2),317(4),318(4),61(2)(क),3(5) बी.एन.एस. के मामले दर्ज किया गया था। मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.05.2024 से दिनांक 17.03.2025 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा राजिम के 07 बैंक खाता धारकों के एकाउण्ट में देश के अलग-अलग राज्य में हुए अनेकों लोगों से अलग-अलग ठगी का कुल रकम 04 करोड़ 16 लाख 96 हजार 238 रूपये को 07 बैंक खातो में प्राप्त किया गया है। उपरोक्त 07 बैंक खातों का उपयोग आनलाईन ठगी के रकम प्राप्त करने में प्रयोग होने व अवैध धन लाभ अर्जित करने के लिए उपयोग में लिये जाने के साथ उपरोक्त खाता धारकों शंकर नगर नयापारा थाना नयापारा 04) कुंजबिहारी निषाद संघर्ष चैक शंकर नगर नयापारा थाना नयापारा 05) रवि सोनकर निवास बगदेहीपारा नयापारा थाना नयापारा 06) पवन कुमार मिरी तनामीपारा बकली थाना राजिम 07) मोहनीश कुमार ताण्डिया निवासी कोतवालपारा नवागांव (खिसोरा) थाना मगरलोड 08) हरीश साहू भाठापारा छांटा थाना नयापारा 09) रवि कुमार टिलवानी टिलवानी उम्र 49 वर्ष निवासी महादेव घाट रायपुरा थाना डी.डी. नगर रायपुर 10) योगेन्द्र कुमार बंजारे पटेलपारा खिसोरा थाना मगरलोड़ का विधिवत गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में लगतार विवेचना करते हुए एक अन्य आरोपी करण यादव के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से दिनांक 26.05.2025 को आरोपी अन्य प्रकरण में जेल में निरूद्ध होने से फार्मल गिरफ्तारी किया गया था। प्रकरण में अन्य आरोपियों की पता तलाष लगतार जारी था। विवेचना के दौरान आरोपी लक्ष्मीकांत साहू को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर बताया कि पूर्व में गिरफ्तार आरोपी योगेन्द्र बंजारे को 03 म्यूल खाता उपलब्ध कराने के ऐवज में 60 हजार लिया था। उक्त आरोपी के कब्जे से कमीषन की राषि 55 हजार एवं एक नग मोबाइल फोन को जप्त किया गया है। पुछताछ के दौरान संज्ञान में आया की आरोपी लक्ष्मीकांत साहू के द्वारा 04 अन्य म्यूल खाते के ऐवज में आरोपी अभिषेक ठाकुर भिलाई को 05 हजार दिया था। आरोपी अभिषेक ठाकुर की पतासाजी कर आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर कर खाता लेन-देने के संबंध में पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकर किया। आरोपी के कब्जे से कमीषन के 05 हजार एवं एक नग मोबाइल फोन समक्ष गवाहन के जप्त किया गया। प्रकरण में दोनो आरोपी लक्ष्मीकांत साहू एवं अभिषेक ठाकुर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये से आज दिनांक 22.11.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
मामले में पुलिस ने लक्ष्मीकांत साहू पिता खम्मनलाल साहू उम्र 24 वर्ष साकिन चंगोराभाठा अयोध्यानगर रायपुर थाना डीडीनगर जिला रायपुर तथा अभिषेक ठाकुर उर्फ गोलू पिता संतोष ठाकुर उम्र 23 साल निवासी ग्राम शारदा कैम्प वार्ड नम्बर 32 भिलाई थना छावनी जिला दुर्ग को गिरफ्तार किया है।
लोकेश
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