रायगढ़, 23 नवंबर (आरएनएस)। जोबी चौकी क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने 8 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान शासन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने बताया कि 14 साल की किशोरी 14 मई 2024 की रात भोजन के बाद अपने कमरे में सोने गई थी, लेकिन अगली सुबह लगभग 6 बजे परिजनों ने उसे घर में नहीं पाया। लड़की के कपड़े भी गायब थे, जिसके बाद पिता ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां खोजबीन की, पर कोई सुराग नहीं मिला।
संदेह के आधार पर पिता ने जोबी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 21 मई 2024 को पीडि़ता को सकुशल बरामद किया गया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।
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