रायपुर, 23 नवंबर (आरएनएस)। गोगांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई जानलेवा हमले की वारदात में आरोपी नीति श बंजारे उर्फ चिंटू को अदालत ने दोषी करार दे दिया है। मामले में आरोपी पर प्रार्थी रूखमणी महेश्वरी के दो बेटों—टीकम महेश्वरी और सूरज महेश्वरी—पर गंभीर हमला करने का आरोप साबित हुआ है।
मामले के अनुसार 12 फरवरी 2022 की दोपहर लगभग चार बजे पुरानी पानी टंकी के पास आरोपी अपने साथी योगेश लहरे के साथ पहुंचा और टीकम महेश्वरी से विवाद करते हुए गाली-गलौज की। इसके बाद आरोपी ने धारदार हथियार से टीकम के कमर, पेट और सीने पर वार किए। वहीं बीच-बचाव करने आए सूरज महेश्वरी के सिर और कमर के नीचे भी चोट पहुंचाई गई। घटना के प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय लोग भी वहां मौजूद थे।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 62/2022 दर्ज किया और आरोपी व उसके साथी पर धारा 307, 323, 34 के तहत प्रकरण कायम किया। जांच में आरोपी के कब्जे से खून लगे कपड़े और लोहे का नुकीला चाकू जब्त किया गया, जिन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। घटनास्थल का पटवारी नजरी नक्शा भी तैयार किया गया।
साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नीति श बंजारे के खिलाफ धारा 294, 506(भाग-2), 307, 323, 326, 34 भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद उसे दोषी ठहराया।
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