मेरठ 23 नवंबर (आरएनएस )। अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ रमेश कुशवाहा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के द्वारा समाज के पिछड़े गरीब व्यक्तियों तथा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में सभी वर्ग के लोगों को विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी पैरा लीगल वालेण्टियर्स स्कीम के अनुसार जिला मुख्यालय पर 50 व प्रत्येक तहसील स्तर पर 25-25 पराविधिक रवयं सेवकों की नियुक्ति की जानी है तथा पूर्व में नियुक्त पराविधिक स्वयं सेवको को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
पैरा लीगल वालेण्टियर/पराविधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति किये जाने हेतु जनपद मेरठ में निवास करने वाले अध्यापक (सेवानिवृत्ति सहित), सेवा निवृत्त सरकारी सेवक तथा वरिष्ठ नागरिक, एम0एस0डब्लू0 के छात्र तथा अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, चिकित्सक/फिजीशियन, विधि के छात्र (जब तक कि वे अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं होते हैं), गैर राजनीतिक दल के सदस्य, एन0जी0ओ0 तथा क्लब के सदस्य, महिला कल्याण में लगे व्यक्ति, मैत्री संगठन एवं अन्य इसी प्रकार के संघ, शिक्षित बन्दी जो दीर्घकालीन अवधि तक निरूद्ध हो, सामाजिक कार्यों में संलग्न कोई भी व्यक्ति, विशेष प्रतिभावान खिलाडी, विशिष्ठ कलाकार, विलक्षण एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया हो, ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी) समुदाय का कोई व्यक्तिसे आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
इच्छुक व स्थानीय व्यक्ति जो नि:शुल्क समाज सेवा हेतु अपना योगदान देने को तैयार हो, वह अपना आवेदन पत्र दिनांक 27 नवम्बर 2025 को सांय 05.00 बजे तक प्रत्येक दशा में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से जमा कर सकते हैं। उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप व्यक्तिगत रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है अथवा जनपद न्यायालय मेरठ की वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://स्रद्बह्यह्लह्म्द्बष्ह्लह्य.द्गष्शह्वह्म्ह्लह्य.द्दश1.द्बठ्ठ/द्वद्गद्गह्म्ह्वह्ल से डाउनलोड किया जा सकता है।
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