रायपुर, 25 नवंबर 2025 (आरएनएस) केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा देशभर में लागू की जा रही चार नई श्रम संहिताएँ—वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-शर्त संहिता—का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ ने स्वागत किया है। ईएसआईसी का कहना है कि ये संहिताएँ प्रदेश के श्रमिकों को बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित होंगी।
क्षेत्रीय निदेशक भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि नई सामाजिक सुरक्षा संहिता के लागू होने से राज्य में ईएसआईसी कवरेज और सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रावधानों के अनुसार अब ऐसे प्रतिष्ठान, जिनमें 10 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, स्वैच्छिक रूप से ईएसआईसी में पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं खतरनाक गतिविधियों से जुड़े किसी भी प्रतिष्ठान को—चाहे उसमें एक ही कर्मचारी क्यों न हो—अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना होगा।
उन्होंने कहा कि नए प्रावधान के मुताबिक 40 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं द्वारा वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही महिलाकर्मियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, समान अवसर और संरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में भी संहिताएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुमार ने बताया कि पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया जा रहा है, जिससे एक बड़े अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक सुरक्षा तंत्र प्राप्त होगा।
ईएसआईसी का कहना है कि इन संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन से सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शिता और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। समान वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और स्वास्थ्य लाभों के विस्तार से श्रमिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार होने की उम्मीद है।
क्षेत्रीय कार्यालय ने राज्य के नियोक्ताओं से अपील की है कि वे नए प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि सभी पात्र श्रमिक विस्तारित लाभों का पूर्ण उपयोग कर सकें।


















