दुर्ग, 27 नवंबर (आरएनएस)। नगर पालिक निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि स्व-विवरणी में गलत या भ्रामक जानकारी देने वाले करदाताओं पर भारी दंड लगाया जाएगा। निगम ने कहा है कि वास्तविक विवरण से कम जानकारी देने पर अंतर राशि का पाँच गुना तक पेनल्टी अनिवार्य रूप से वसूल की जाएगी। निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों पर अतिरिक्त भार डालना नहीं, बल्कि शहर में निष्पक्ष कर प्रणाली लागू करना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गलत स्व-विवरणी देने वालों को किसी भी परिस्थिति में पेनल्टी से राहत नहीं मिलेगी। आयुक्त ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स का एकमुश्त भुगतान 30 नवंबर 2025 तक करने पर 2 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, लेकिन यह छूट केवल सही और मान्य विवरण देने वाले करदाताओं के लिए ही होगी। गलत विवरण देने पर कोई राहत नहीं दी जाएगी। निरीक्षण में यदि यह पाया जाता है कि संपत्ति स्वामी ने क्षेत्रफल, निर्माण, उपयोग या अन्य विवरण वास्तविकता से कम दर्शाए हैं, तो निगम सीधे 5 गुना दंड लगाकर वसूली करेगा। स्व-विवरणी जमा करने और बिना अधिभार के टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नगर निगम शहर के विकास के लिए पारदर्शी कर संग्रहण प्रणाली लागू कर रहा है।
गलत जानकारी देना नियमों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि राजस्व हानि का कारण भी बनता है। उन्होंने सभी करदाताओं को समय पर टैक्स भुगतान करने, सटीक विवरण देने और उपलब्ध छूट का लाभ लेने की सलाह दी।
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